उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 27 के अधीन मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या – 458 / XXX-2/2021/30 (13)/2017 दिनांक 03.01.2022 के क्रम में संलग्न सूची में अंकित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को उनके अनुरोधानुसार पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है-
- सूची में उल्लिखित शिक्षकों के प्रस्तावों में दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानानुसार कार्मिक की दुर्गम में तैनातो की अवधि का अवलोकनोपरान्त ही स्थानान्तरण अनुमन्य होगा.
- स्थानान्तरित शिक्षकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी.
- स्थानान्तरित किये जा रहे शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा. वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.
- कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458 / XXX-2 / 2021/30 (13)/2017. दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा.
- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
देखिए स्थानान्तरित किये गए अध्यापकों की लिस्ट-