पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। रात 11 से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के आवागमन की ही अनुमति होगी। मुख्य सचिव एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा एसएस संधु ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।उत्तराखंड भी उन राज्यों में शामिल है, जहां ओमिक्रोन ने दस्तक दी है। राज्य में अब तक ओमिक्रोन के चार मामले प्रकाश में आए हैं। इस सबको देखते हुए सरकार ने 25 दिसंबर को कोविड प्रोटोकाल के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए थे। सोमवार को इसमें संशोधन करते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी प्रभावी कर दिया गया है।
इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सभी स्वास्थ्य सेवाएं चौबीस घंटे संचालित रहेंगी। चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन के लिए भी चौबीस घंटे परिवहन की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार तेल व गैस क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस व भंडारण आउटलेट, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित होती रहेंगी। राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों का संचालन परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि के अधीन होता रहेगा। मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन और लोडिंग-अनलोडिंग, राज्य एवं अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन को चौबीस घंटे अनुमति होगी।इसके अलावा रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से बस, टैक्सी, आटो रिक्शा जैसे यात्री वाहनों को वैद्य यात्रा दस्तावेज अथवा टिकट दिखाने पर चौबीस घंटे आवागमन की अनुमति दी जाएगी। विक्रम, आटो व टैक्सी, आवश्यक सेवाओं वाले वाहन, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकारी और स्थानीय निकायों के वाहनों के साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों को वैध आइडी के साथ आवागमन की चौबीस घंटे अनुमति होगी।