वृद्वावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में। उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के अशा पत्र संख्या-4 /2/1/ XXI / 2022-सीoएक्स. दिनांक 05 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹1200/- प्रतिमाह में ₹200/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹1400/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
उक्तानुसार दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत 3 बढ़ी हुई दरों में केन्द्रांश भी सम्मिलित है।
4 योजनान्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत शासनादेश संख्या- 727 / XVII 2/16-39 (विविध)/2002-टीसी दिनांक 27 मई, 2016, शासनादेश संख्या-883 / XVII-2/ 16 01 (02)/2010 दिनांक 17 जून, 2016 तथा शासनादेश संख्या-1747 / XVII-2 / 20-19(05) 2019 देनांक 11 फरवरी 2020 व अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प.सं.-24549 (म.) / XXVII(3)/2022 दिनांक 23 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।