उत्तराखंड

सख्त पहरे में 18 दिसंबर को होगी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती परीक्षा, कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ० राकेश कुमार, पूर्व आई.ए.एस. द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 दिन रविवार को होने वाली आयोग की एक बड़ी परीक्षा पुलिस आरक्षी/पी०ए०सी०/ आई०आर०बी० / अग्निशामक परीक्षा की विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि अभ्यर्थियों की सुविधार्थ उक्त परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलों में 413 परीक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए परीक्षा का आयोजन समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे निर्धारित किया गया है।

  • डॉ० कुमार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि परीक्षा को शुचितापूर्वक आयोजित करने के दृष्टिगत आयोग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाएगी, जिसके अन्तर्गत पहली बार सभी परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की प्रवेश-पत्र के साथ पृथक् – 2 वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा प्रवेश-पत्र न दिखाने की दशा में उन्हें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • परीक्षा हॉल में प्रवेश करने हेतु प्रवेश पत्र के साथ आवेदन-पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान-पत्र की प्रति साथ लाना होगा। यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो / हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है या अस्पष्ट है, तो परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक को दो फोटो एवं फोटो पहचान-पत्र के साथ रिपोर्ट करना होगा।
  • अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि असुविधा से बचने के लिए वह पूर्वाह्न 09:30 बजे से परीक्षा केन्द्र पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
  • परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्टियां अंकित करने के लिए नीला / काला बॉल प्वाइंट पेन लेकर जाना है, पैंसिल के उपयोग की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक एवं संचार उपकरणों जैसे मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घड़ियां इत्यादि को परीक्षा केन्द्र पर लाना / उपयोग में लाया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
  • परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदों के सम्बन्धित क्षेत्रों में सी.आर.पी.सी. की धारा 144 लागू रहेगीआयोग द्वारा नकल आदि की रोकथाम के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस बल द्वारा Frisking की कार्यवाही की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

The True Fact

Author Message

अगर आपको हमारी ख़बरे अच्छी लगती हैं तो किर्पया हमारी खबरों को जरूर शेयर करें, यदि आप अपना कोई लेख या कोई कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप या हमें ई मेल सन्देश भेजकर साझा कर सकते हैं. धन्यवाद

E-Mail: thetruefact20@gmail.com

 

AUTHOR

Author: Pawan Rawat
Website: www.thetruefact.com
Email: thetruefact20@gmail.com
Phone: +91 98970 24402

To Top