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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: मतदान के दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की वोटिंग 14 फरवरी को होने जा रही है. मतदाता जमकर वोटिंग करें कहीं कोई खामी और बहाना न रह जाए इसलिए चुनाव आयोग यह सुविधा देने जा रहा है. चुनाव आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है. इस अवकाश में संबंधित जिलों में सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है.

शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा.इस शासनादेश की प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व कार्यालयाध्यक्षों को भेज दी गई है. शासनादेश में कहा गया है कि, वे अपने अधीन उन कार्मिकों को समय रहते मुक्त कर दें जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है. जिससे वे समय रहते मतदान केंद्रों पर पहुंच सकें और अपने ठहरने का इंतजाम कर सकें. निर्देश में यह भी कहा गया है कि, जिन कर्मचारियों की चुनाव या मतगणना में ड्यूटी लगाई जाती है, यदि वे चुनाव या मतगणना के तुरंत बाद के दिनों में समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सकें तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाए.

आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में, 81 लाख से ज्यादा मतदाता 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. मैदान में अब 632 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं.इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी गढ़वाल के सात जिलों में हैं. यहां पर सात जिलों की 41 सीटों पर 391 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि कुमाऊं की 29 सीटों के लिए 241 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं राज्य की जनता 14 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी.

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Author: Pawan Rawat
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