उत्तराखंड

उत्तराखंड: उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना विषय में शिक्षा विभाग ने किए आदेश जारी

उपर्युक्त विषयक सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि राज्य में 65 किमी की परिधि के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से किसी विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना हैं, जिनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संसाधन विकसित किये जाने हेतु पर्याप्त सम्भावना हो। उपरोक्त के क्रम में विद्यालयवार विवरण तैयार करते हुए तत्काल शासन को प्रस्तुतीकरण हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद अन्तर्गत संचालित प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के समस्त विद्यालयों की सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 25-02-2022 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 05 किमी की परिधि में संचालित ऐसे विद्यालय, जो उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित किये जाने वाले विद्यालय में सुगमता से पहुंच सम्भव न हो तो, सम्बन्धित विद्यालय की अभ्युक्ति के स्तम्भ में स्पष्ट विवरण अंकित किया जाय। जनपद स्तर पर तैयार किये जाने वाले विद्यालयों का पूरा नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना पृथक-पृथक रूप से MS Excel सीट में Krutidev 010 font में तैयार की जाय तथा तैयार की गयी सूचना दिनांक 25-02-2022 के सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। सूचना की हस्ताक्षरित प्रति हार्डकापी में दिनांक 26-02-2022 को मुख्य शिक्षा अधिकारियों की माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड में आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप साथ लायें.

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Author: Pawan Rawat
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