देहरादून– उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर अब प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्य को किया जा सकेगा वैध सरकार ने एक बार समाधान योजना 2021 को राज्यपाल से दिलाई स्वीकृति स्वीकृति के बाद शासन ने अधिसूचना की जारी इसके तहत आवासीय व्यवसायिक भवन भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान कार्यालय आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम क्लीनिक ओपीडी पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर चाइल्ड केयर नर्सरी स्कूल प्ले स्कूल आदि के संबंध में किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को वैद्य किया जा सकेगा वहीं शासन ने यह बात भी साफ कर दी है कि केंद्र और राज्य सरकार विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद स्थानीय निकाय व शासकीय व शासन के अधीन संस्थाओं उपक्रमों की भूमि पर उनके द्वारा निर्मित अवैध निर्माण वेद नहीं होंगे सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं सेवाओं व उपयोगीताओं सड़क रेलवे लाइन पार्क हरित पट्टी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के लिए संबंधित भूमि में किए गए निर्माण कार्य भी अवैध ही रहेंगे माननीय न्यायालय में विवादित भूमि बंधक भूमि या कुरुख संपत्ति पर भी किया गया निर्माण वेद नहीं हो पाएगा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब जलाशय नदी और नालों से आच्छादित भूमि पर किए गए निर्माण को भी वेद नहीं किया जा सकेगा हेरिटेज जून संरक्षित स्मारकों नागरिक उड्डयन क्षेत्र व प्रतिबंधित ऊंचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघन स्वरूप किए गए निर्माण को भी वैध नहीं किया जा सकेगा किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया भवन भी वेद नहीं हो पाएगा वही रोडसाइड लैंड कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अंतर्गत प्रावधान इस पार्किंग वेद नहीं होगी तथा विद्यमान पार्किंग स्थल भी समाप्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा महायोजना में निर्धारित भू उपयोग अंतर्गत अनुमन्य उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण कार्यों को भी वैद्य नहीं किया जा सकेगा
