उत्तराखंड

अब जेब करनी पड़ेगी ज्यादा ढीली, आज से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें हुई महंगी

पिछले महीने के आखिरी में GST काउंसिल ने कुछ जरूरी सामानों पर टैक्स बढ़ाने का रास्ता साफ किया था। कुछ चीजों और सेवाओं पर जीएसटी कम करने की बात भी कही गई थी। इसपर अमल करने का समय नजदीक आ गया है। 18 जुलाई यानि आज वह तारीख है, जिस दिन से जीएसटी दरों में बदलाव लागू हो गया है। मतलब, इस दिन से हम लोगों को भी कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। वैसे कुछ सेवाएं हैं, जिसपर अभी भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है- जैसे कि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग। अगले महीने तक इन पर भी स्थिति साफ हो जाने की उम्मीद है।18 जुलाई से जीएसटी दरों में बदलाव

18 जुलाई यानी आज सोमवार से आपको रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी । क्योंकि, जीएसटी काउंसिल ने कुछ जरूरी सामानों की दर में जो बदलाव किया है, वह इसी दिन से लागू हो रहा है। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद सरकार ने कई चीजों और सेवाओं पर माल और सेवा कर की दरों में बदलाव करने का फैसला किया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें और सेवाओं की कीमतें बढ़ ही रही हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिसके लिए अब आपसे कम जीएसटी लिया जाएगा। मतलब आपको पहले के मुकाबले कुछ सामान और सेवाएं सस्ती भी मिलेंगी।

सस्ती होने वाली चीजें: पहले सस्ती होने वाली चीजों और सेवाओं को देख लेते हैं। कई चीजों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। इसमें फ्रैक्चर से जुड़े उपकरण और स्प्लिंट्स, शरीर के कृत्रिम हिस्से, बाकी ऐसे उपकरण जो शरीर में इस्तेमाल होते हैं या फिर जिसे शरीर में इंप्लांट किया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक चीजें, इंट्राओक्युलर लेंस आदि। इसके अलावा ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, उसमें अब 18% की जगह सिर्फ 12% जीएसटी लगेगा। रोपवे के माध्यम से सामान या यात्रियों को ले जाना अब सस्ता होगा। यहां अब 18% की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों या वेंडरों की ओर से आयात किए वाले विशेष सैन्य जरूरत की चीजों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

इनके लिए देने होंगे ज्यादा दाम: पहले से पैक, पहले से लेबल की हुई दही, लस्सी और बटर मिल्क अब महंगे हो जाएंगे। 18 जुलाई से इन सभी चीजों पर 5% का जीएसटी लगेगा। ये चीजें पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। जीएसटी काउंसिल की ओर से बताया गया है कि चेक जारी करने के लिए बैंक की ओर से जो चार्ज लिया जाएगा, उसपर अब 18% का जीएसटी देना होगा। प्रति मरीज प्रति दिन 5,000 रुपये से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे के किराए पर (आईसीयू शामिल नहीं) 5% का जीएसटी लिया जाएगा।

ये चीजें भी होंगी महंगी: 18 जुलाई से नक्शे, चार्ट, एटलस पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अब 1,000 रुपये प्रति दिन तक वाले होटल के किराए पर भी 12% जीएसटी देना होगा। अभी इस श्रेणी के कमरों पर यह टैक्स नहीं देना होता है। इसी तरह से एलईडी लाइट, एलईडी लैंप और फिक्स्चर पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह ब्लेड वाले चाकू, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, कलछी, स्किमर्स, केक-सर्वर्स भी महंगे होंगे। क्योंकि, इन सारी चीजों को सीएसटी के 12% से बढ़ाकर 18% वाले स्लैब में डाल दिया गया है।

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Author: Pawan Rawat
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