देश में दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन,
17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। रेड जोन के इलाकों में कोई राहत नहीं दी जाएगी ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत बसें चलेंगी 4 मई से 17 मई तक बढ़ाया गया। मंदिर ,मस्जिद ,गुरुद्रारे नहीं खुलेंगे राजनैतिक कार्यक्रम नहीं किये जायेंगे वही 17 मई तक स्कूल भी बंद रहेंगे इसके अलावा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में राहत मिलेगी
इसकेे ग्रीन जोन में पेड़ टैक्सी और मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठ सकेंगेवहीं गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है की खाद्यय सामग्री ले जाने वालेे ट्रकों आवाजाही किसी भी जोन मैं नहीं रोकी जा सकती कोई भी जिला प्रशासन उन्हें नहींं रोकेगा वही स्कूल कॉलेज मॉल शॉपिंग कंपलेक्सस जिम सिनेमा हॉल ट्रेन हवाई सेवा बंद रहेगी ट्रेनें केवल विभिन्नन इलाकों में फंसे हुए लोगों को ही उनकेे घरों तक पहुंचानेेे के लिए चलाई जाएगी
*रेड जोन में ये रहेंगे प्रतिबंध*
1.गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे.
2.यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी.
3.एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी.
4.स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी.
5.पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा.
6.स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे.
7.ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा.
8.MHA ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के पैरा 11 में संशोधन किया है,
9.’ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी.
वहीं शराब पीने वालोंो के लिए भी लॉक डाउन थ्री में आदेश हुए हैं जिसके तहत रेेेेड जोन समेत हर जोन में शराब की दुकानेंं खुलेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल पांच व्यक्तिि से ज्यादा नहीं रहेंगे दुकान केे सामने मौजूद रेड जोन में बाजार के अंदर नहीं कहीं अकेले मैं खुली दुकान को खोलने कीी होगी मंजूरी