देहरादून- उत्तराखंड के शिक्षा महकमे में तबादले को लेकर एडी शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने गंभीर बीमारी अथवा विशेष परिस्थितियों के चलते तबादले के इच्छुक शिक्षकों से 1 हफ्ते के भीतर आवेदन देने को कहा है 15 सितंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ईडी शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि सभी आवेदन एकता सीमा के भीतर शासन को उपलब्ध कराना है। इसके चलते कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों को भी 7 दिन में सभी लंबित आवेदनों को निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं । गौरतलब है कि तबादला एक्ट की धारा 27 में विशेष प्रकार के मामलों का निर्णय लिया जाता है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ऐसे प्रस्तावों पर समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेती है।