उत्तराखंड

Exclusive–तो क्या इन दिनों राज्य की मंडी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं।

देहरादून–उत्तराखंड में राज्य सरकार ने नए मंडी एक्ट को लागू कर दिया है जी हां 9 मई 2020 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है राज्यपाल की मंजूरी से उत्तराखंड राज्य कृषि उपज व पशुधन विपणन अध्यादेश बनाया गया है जो पूरे राज्य में लागू हो गया है । केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए यह मॉडल एक्ट बनाया है जिस को लागू करने के बाद राज्यों को केंद्र सरकार से मदद भी मिलनी शुरू होगी वरना केंद्र ने साफ कर दिया है कि अगर राज्य अपने मंडी एक्ट में बदलाव नहीं करेंगे तो उन्हें केंद्र से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मंडिया जहां मंडी शुल्क नहीं ले पाएंगी वही केवल मंडी परिसर के अंदर ही एक परसेंट यूसेज चार्ज ही मंडिया लेने के लिए अधिकृत होगी इससे मंडियों के बजट में कमी आएगी लेकिन माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इससे राहत देगी वही जब से सरकार ने इस मंडी एक्ट को लागू किया है तभी से प्रदेश में तमाम मंडियों से जुड़े बोर्ड भंग हो गए हैं यानी अब ना प्रदेश के मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट है और ना ही सरकार द्वारा जिलों में मंडी परिषद में बनाए गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तकनीकी रूप से पद पर बने हुए हैं जी हां नए मंडी एक्ट लागू होते ही प्रदेश के तमाम मंडी परिषदों में बैठे अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्वता ही पद से हट गए हैं हालांकि सूत्रों की माने तो नए मंडी एक्ट में एक्ट के लागू होने के बाद प्रथम मंडी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इसके सदस्यों का नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा इस प्रकार गठित प्रथम मंडी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 15 से कम सदस्य नहीं होंगे जिसमें से 10 कृषक सदस्य होंगे वहीं अन्य पांच को लेकर भी अहर्ता रखी गई है वही एक्ट के अनुसार केवल 2 साल के लिए ही इन पदों में सरकार मनोनयन कर सकती है लेकिन उसके बाद जितने भी पद भरे जाएंगे मंडियों में वह निर्वाचन के माध्यम से भरे जाएंगे उनमें भी मतदाता सूची तैयार की जाएगी नामांकन होगा और चुनाव कराया जाएगा वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा जो मंडी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाए गए थे वह वर्तमान में स्वता ही पदों से हटे हुए माने जाएंगे लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं कि सरकार अगले 2 सालों के लिए इन्हीं अध्यक्ष व उपाध्यक्षो को रिपीट करेगी इसकी फ़ाइल बन गई है और जल्द ही सीएम के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

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Author: Pawan Rawat
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