देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल.टी. को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है, जी हां जिन अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक एल.टी. की परीक्षा पास कर ली है उनके लिए आयोग की ओर से अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल.टी. हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की दिनांक 08-08 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या-377 दिनांक 31 दिसंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी में अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतुऔपबंधिक श्रेष्ठा सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित कर दी गई है.
एल.टी. की जारी औपबंधिक श्रेष्ठा सूची के अनुसार चयनित अभ्यार्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है जिसके अनुसार चयनित अभ्यार्थियों का दिनांक 9 मार्च 2022 से विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके आधार पर कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को अंकित कैटेगरी व सीरियल नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा. सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी श्रेष्ठा सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड है.
1- विषयवार जारी श्रेष्ठा सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पदों/विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अहर्ता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक/ परीक्षण हेतु अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियां (अलग – अलग) 6 पासपोर्ट आकार की फोटो ग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें.
2- ध्यान दे कि, शैक्षिक योग्यता/ परीक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट/स्नातक/ बीएड टीईटी की समस्त वर्षों समस्त / सेमेस्टर सहित अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र व स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थाई निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि प्रस्तुत होना अनिवार्य है. आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.