देहरादून– उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गाइडलाइन की जारी आज 6 मई से 10 मई तक देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पूरे जिले भर में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश हो गए हैं जारी वही राज्य के अन्य जिलों में जिलाधिकारी कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसले लें हालांकि 6 से 10 मई तक अन्य जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा वहां की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा वहीं शासन ने साफ कर दिया है कि राज्य के अंदर इधर से उधर जाने में कोई पाबंदी नहीं है चाहे व्यक्ति हो या फिर सामान की आवाजाही में सभी उद्योगों कंस्ट्रक्शन वर्क और अन्य इमरजेंसी वह जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी राशन की दुकान एक दिन छोड़कर खोली जाएगी दूध सब्जी की दुकान है केवल दोपहर 12:00 बजे तक की खुली रहेगी वही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अपने हिसाब से जिले को लेकर गाइडलाइन जारी करें।
वहीं देहरादून जिलाधिकारी ने भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तहत 10 मई तक संपूर्ण जनपद में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा इसके तहत सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित रहेगा फल सब्जी डेरी बेकरी मीट मछली अंडे व पशु 41 से संबंधित दुकाने 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी वही राशन , सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी निर्माण कार्य सीमेंट सरिया रेत बजरी ईट की दुकानें केवल गुरुवार व शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रहेंगी पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी हवाई जहाज ट्रेन वह बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आगमन में छूट रहेगी शादी और संबंधित समारोह में केवल 25 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे निर्माण कार्य चलते रहेंगे इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों व वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे मीडिया के लिए उनका आई कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी गोविंद की जांच व टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी केंद्र राज्य के सभी शासकीय शासकीय कार्यालय पोस्ट ऑफिस व बैंकिंग सेवाएं वित्तीय संस्थान व बीमा कंपनी यथा समय खुले रहेंगे और संबंधित कर्मियों को वाहन के उनके पहचान पत्र व संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट रहेगी आपातकालीन सेवा आवश्यक सेवा माल वाहन निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों औद्योगिक इकाइयों के कार्य में को उनके वाहनों को आवागमन में छूट है इसलिए उनसे संबंधित कार्य में को का वाहन नहीं रोका जाएगा अंतर राज्य परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे के भीतर की अवधि किए कॉविड 19 रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी