उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं
यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ वंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी ! संविधान के अनुच्छेद 48 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो राज्य को नस्लों को संरक्षित करने और सुधारने और गाय और बछड़े तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है
उत्तराखंड डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को अप पुलिस को और भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जिस राज्य में गौ रक्षा को लेकर जितना सख्त कानून है उस राज्य में भीड़ द्वारा हत्याओं के मामले भी उतनी ही ज्यादा है