15 मार्च, 2022 विषय उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए है.
उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय झाप संख्या 19/XXIV-A-1/2022-08/2021 दिनांक 06 जनवरी, 2022 कार्यालय झाप संख्या : 20/YoxN-A-1/2022-26/2021 दिनांक 06 जनवरी 2022 कार्यालय झाप संख्या 74/x00V-A-1/2022-27/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 व कार्यालय ज्ञाप संख्या 75/XIV-A-1/2022-27/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में क्रमशः निदेशालय के पत्र संख्या 11845-47 दिनांक 07 जनवरी, 2022 पत्र संख्या 11848-50 दिनांक 07 जनवरी, 2022 पत्र संख्या 12036-37 दिनांक 07 जनवरी, 2021 व पत्र संख्या 12038-40 दिनांक 07 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 23.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-02/000x-2/2021/30 (13)/2017, दिनांक 03.01.2022 व दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/xX00-2/2021/ 30(13)/2017, दिनांक 03.01 2022 के क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानध्यापकों को गम्भीर बीमारी एवं राज्य चिकित्सा परिषद के प्रमाण पत्र तथा विधवा-विधुर, तलाकशुदा व अन्य के आधार पर स्थानान्तरण किए जाने के सहमति प्रदान की गयी थी.
उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा के शासनादेश संख्या: 106/xXIV-6-1/2022-13(5)/2021 दिनांक 10 जनवरी, 2022 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 12218-20 दिनांक 10 जनवरी, 2022 द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार सहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अप्रेत्तर कोई कार्यवाही न की जाये के निर्देश दिए गये थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2539 / Xxoxv-/ 2021 दिनांक 11 मार्च, 2022 के अनुसार दिनांक 11 मार्च, 2022 को आदर्श आचार संहिता निभावी हो गयी है.
समें आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप विभागीय आदेशों के द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित शर्तो का कई से अनुपालन करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग- 01 (बेसिक) के कार्यालय शाप संख्या 326/XXIV-A-1/2019-08/2019T.C. दिनांक 20 फरवरी, 2020 एवं कार्यालय शाप संख्या 327/ XXIV-A-1/2020-08/2019 T.C. नांक 24 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 922 / XXIV-A-1/2020-08/ 2019 T.C. दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 द्वारा जनपद देहरादून में स्थानान्तरित शिक्षकों को के उक्त कार्यालय झापों (दिनांक 05.01.2022 व दिनांक 07.01.2022) द्वारा निर्गत आदेश से पूर्व क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
