PM Kisan Latest Update: केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार के तरफ से नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं. पिछले दिनों आवेदन करने के दौरान जमीन के दस्तावेजों को जरूरी कर दिया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पिछले दिनों सरकार को फर्जीवाड़ा बढ़ने और अपात्रों के 6000 रुपये सालाना लेने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद सरकार की तरफ से अपात्रों को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
अपात्रों की छंटनी के लिए नई व्यवस्था लागू
नए नियम के तहत सरकार ने पीएम किसान योजना में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों की छंटनी के लिए नई व्यवस्था लागू की है. नई व्यवस्था के तहत योजना के लिए वहीं किसान पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ है. इस हिसाब से 21 साल की उम्र वाला व्यक्ति ही योजना के लिए पात्र होगा. 1 फरवरी 2001 के बाद पैदा हुआ व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले पाएगा.
पहले से मिल रही किस्त भी हो जाएगी बंद
इतना ही नहीं इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जिन्हें पहले से पीएम किसान निधि का लाभ मिल रहा है, उनकी भी किस्त बंद कर दी जाएगी. आपको बता दें अलग-अलग राज्यों में दस्तावेजों में हेरा फेरी, अपात्र लाभार्थियों के योजना का लाभ लेने की शिकायत के बाद सराकर ने पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट कराया था. इसके बाद तमाम लोगों के गलत तरीके से योजना का फायदा लेने का मामला सामने आया था.
पुनर्विचार पर भी नई व्यवस्था में ही होगा आवेदन
इसका खुलासा होने के बाद कुछ जिलों में सरकार की तरफ से गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों को नोटिस भेजकर पैसा वापस करने के लिए भी कहा गया था. जिन अपात्रों ने सरकार से मिले पैसे को वापस नहीं किया है सरकार उनसे रिकवरी करने के मूड में है. इतना ही नहीं अब पुनर्विचार पर भी नई व्यवस्था में ही आवेदन करना होगा.
संबंधित अधिकारियों को दी गई जानकारी
1 फरवरी 2001 के बाद जन्म लेने वाले इस योजना के तहत अब आवेदन नहीं कर सकते. इस तारीख के बाद जन्म लेने वाले जिन लोगों को योजना का फायदा मिल रहा है, उनकी निधि भी रोक दी जाएगी. इस संबंध में बिहार के कृषि निदेशक ने सभी जिलों के कृषि जिलाधिकारियों, एडीएम और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है. ई-केवाईसी का प्रावधान भी योजना में बढ़ रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया गया है.
राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डाटा अपडेट होना जरूरी
नए नियम के तहत ऑनलाइन आवेदन से पहले भूमि का ब्योरा राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अपडेट कराना जरूरी होगा. रिकॉर्ड में विवरण नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा. 11वीं किस्त मिलने के बाद अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है. इस किस्त का पैसा अगस्त से सितंबर के बीच में ट्रांसफर होने की उम्मीद है. कृषि मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12वीं किस्त को सरकार की तरफ से 1 सितंबर को देशभर के किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जाने की उम्मीद है