आदेश
भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 10 जुलाई, 2024 से दिनांक 13 जुलाई, 2024 तक उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में कहीं-कहीं भारी वर्षा तथा गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने / वर्ष के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गयी हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये गये बुलेटिन एवं एडवाइजरी तथा दिनांक 07.07.2024 की रात्रि से दिनांक 08.07.2024 तक हुयी अतिवृष्टि से तहसील सितारगंज एवं खटीमा के अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव हुआ है साथ ही पहाड़ी जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों का जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की
सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 (2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए तहसील सितारगंज एवं खटीमा में (कक्षा 01 से 12 तक) संचालित समस्त राजकीय / परिषदीय/सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाडी केन्दो का संचालन दिनांक 10.07.2024 (बुधवार) को बन्द रहेगा।
अतएव निर्देशित किया जाता है कि तहसील सितारगंज एवं खटीमा तथा सम्बन्धित विभाग उक्त
आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। दिनांक 09 जुलाई 2024