देहरादून नगर निगम प्रबंधन दून में हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम लागू करने पर विचार कर रहा है। पहली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ताकि छूट की समयसीमा तय की जा सके। इससे हजारों भवन मालिकों को लाभ मिलेगा और नगर निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
कर अनुभाग के अनुसार, विभिन्न वार्डों में करीब 15 हजार आवासीय भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जिन पर करोड़ों का टैक्स बकाया है। इनमें ऐसे टैक्सधारक भी शामिल हैं, जिन पर एक लाख या उससे अधिक टैक्स बकाया है।
बड़े बकायेदार पर लगभग बारह करोड़ 50 लाख रुपये का बकाया है। कुछ सरकारी भवनों पर भी लाखों रुपये का बकाया चल रहा है। अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू होती है, तो बड़ी संख्या में टैक्सधारकों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
देरी से टैक्स जमा करने वाले टैक्सधारकों को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में जुर्माना देना पड़ता है। इसी राशि में कुछ छूट मिल सकती है।
