कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध की गई अशोभनीय टिप्पणी मामले में असम के मुख्यमंत्री को 17 अक्टूबर को न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया है।
असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरु़द्ध अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस मामले में ऊधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में डा गणेश उपाध्याय के दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए थे। जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वसरमा पर वर्ष 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किच्छा में हुई जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वासरमा ने संबोधन में कांग्रेसी नेता व तत्कालीन सांसद राहुल गांधी का नाम लेकर पूर्ण विद्वेष भावना से ग्रसित होकर आप कौन सा पिता के बेटे है, हमने प्रूफ मांगा क्या उद्बोधन किया था।
सीएम हिमंता का यह संबोधन प्रत्यक्ष रूप से भी राहुल गांधी की माता एवं सांसद सोनिया गांधी के चरित्र के प्रति लांछन लगाने वाला उद्बोधन सार्वजनिक रूप से किया गया था। जिससे समाज के सभ्य लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने पूर्व में न्यायालय में असम के मुख्यमंत्री हिमंता के खिलाफ दाखिल परिवाद में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
इस मामले पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ऊधम सिंह नगर मीना देऊपा ने सम्मन जारी कर मुख्यमंत्री असम हिमंता को नोटिस भेज 21 सितंबर 2023 को हाजिर होना था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुए। अब 17 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है।