उत्तराखंड

देहरादून जिला जज ने भी कोर्ट बंदी को लेकर विधिवत आदेश किए जारी हाइकोर्ट के आदेश के बाद

देहरादून— उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिये गए दो सप्ताह के लिए दून हरिद्वार की सभी अदालतो को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेशों के बाद जिला जज देहरादून प्रदीप पंत ने संचालन व रोटेशन के विधिवत आदेश जारी किए बिंदु वार ये आदेश इस प्रकार है।
1. दिनांक 06.04.2021 से दो सप्ताह के लिए न्यायालयों में कार्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 50/UHC/ Admin.B/2021 दिनांकित 05 अप्रैल, 2021 व अधिसूचना संख्या 100/UHC/Admin.B/2020 दिनांकित 26
मई, 2020 के अनुरूप किया जायेगा।
2. इस संदर्भ में न्यायालयों में कार्य हेत रोटशनल रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालयों के अधिकारी निम्न तिथियों पर आवश्यक कार्य करने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहेंगे:
दिनांक 06.04.2021
दिनांक 07.04.2021
दिनांक 08.04.2021
दिनांक 09.04.2021
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ / विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पचम/
दिनांक 12.04.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम दिनांक 13.04.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम दिनांक 15.04.2021 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दिनांक 16.04.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनांक 17.04.2021 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ3. इसके अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/ विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई.. सी.बी.आई. मामलों के संदर्भ में आवश्यकतानुसार न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। उनके न्यायालय से संबंधित कोई भी आवश्यक कार्य आने की दशा में उसकी तुरन्त सुनवाई उनके द्वारा की जायेगी।
4. इसी प्रकार से द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. जिनके पास सर्तकता का प्रभार है तथा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके पास गैंगस्टर एक्ट का प्रभार है, वह अपने-अपने न्यायालयों से संबधित आवश्यक कार्य आने की दशा में न्यायालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाटम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट प्रत्येक वैकल्पिक alternate) दिवस पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा अपने न्यायालय का आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।
6. विशेष न्यायाधीश पोक्सो तथा विशेष न्यायाधीश एफ टी.एस.सी. न्यायालय प्रत्येक वैकल्पिक alternate) दिवस पर अपने-अपने न्यायालयों का आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।
7. इसके अतिरियर पिकेश स्थित बाह्य न्यायालय में दिनांक 06.04 2021 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा दिनांक 07 04.2021/ को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा इसी कम में न्यायालयों में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करेंगे।8. विकासनगर स्थित पाहय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में पीठासीन अधिकारी प्रत्येक वैकल्पिक (alternate) दिवस पर न्यायालय का आवश्यक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे ।
9. सिविल जज, सी०डि व द्वितीय अपर सिविल जज. सी०डि० दिनांक 06.04. 2021 से तृतीय अपर सिविल जज, सी0डिल तथा चतुर्थ अपर सिविल जज, सी०सि० दिनांक 07.04 2021 से क्रमानुसार न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगे। 10. विकासनगर तथा ऋषिकेश स्थित बाह्य न्यायालय में सिविल जज, सी०डि० वैकल्पिक (alternate) दिवसों पर न्यायालय में आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। 11. मुख्यालय में सिविल जज, जूडि, देहरादून प्रत्येक अगले दिवस पर अपने न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगे, उनके न्यायालय उपस्थित न होने के दिवस पर सिविल जज, सी०डिल स्तर का जो भी न्यायिक अधिकारी कनिष्ठ होगा. वह उनका आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।
12. इसी प्रकार से ऋषिकेश स्थित बाह्य न्यायालय में भी प्रत्येक वैकल्पिक (alternate) दिवसों पर सिविल जज, जू०डिक व विकासनगर व डोईवाला स्थित न्यायालयों में प्रत्येक वैकल्पिक(alternate) दिवस पर सिविल जज, जूडिO न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगे।13. मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य करने के संदर्भ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून पृथक से आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।
14. पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश, देहरादून पृथक से
आदेश पारित करेंगे।
15. सभी पीठासीन अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों में सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन व मारक का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यदि कोई अधिवक्ता अपने मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तर्क करना चाहते हैं तो यह उक्त संदर्भ में न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर श्री देवेश कुमार वर्मा, मोबाईल न० 8445682183 पर एक दिन पहले सूचित करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाहियों में सम्मिलित होंगे ।
17. सभी पीठासीन अधिकारी जो किसी विशिष्ट तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित नहीं किए गये हैं वह भी आवश्यकता पडने पर न्यायालय में उपस्थित होंगे और वह आने मोबाईल फोन को ऑन रखेंगे।
18. सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी जो 45 वर्ष से अधिक उसके है, यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे और इसका प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।
19. दिनांक 07.04.2021 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून के न्यायालय का जमानत व एडमिशन का कार्य 11.00 बजे से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सुना जायेगा।
20. समस्त पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालयों में लम्बित पत्रावलियों में
प्रत्येक तिथियों को अग्रिम तिथि दिया जाना सुनिश्चित करेंगे और इस संदर्भ में
यह अपने कर्मचारियों की ड्यूटी नियत करेंगे।
21. न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण न्यायिक कार्य समाप्त होने के पश्चात
न्यायालय परिसर को छोड़ देंगे।
22. किसी भी न्यायिक अधिकारी के अवकाश / प्रशिक्षण पर रहने की तिथि पर उनके प्रभारी अधिकारी उनके स्थान पर कार्य सम्पादित करेंगे।
23. सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को अविलम्ब सूचित किया
जाए।

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Author: Pawan Rawat
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