देहरादून। एनजीटी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य के 06 शहरों में दीपावली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे।
दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे और छठ पूजा पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।दीपावली पर प्रदूषण की निगरानी के लिए पीसीबी अलर्ट
दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने राजधानी में दो और नए मॉनिटरिंग स्टेशन खोले हैं। ऐसे में अब राजधानी दून में तीन के बजाय पांच मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी। वहीं क्षेत्रीय अधिकारियों से सात से लेकर 21 नवंबर तक प्रदूषण स्तर में आए बदलाव का विस्तृत ब्योरा मांगा है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता डॉ. अंकुर कंसल ने बताया कि आतिशबाजी से प्रदूषण में आए बदलाव की जांच पड़ताल के लिए घंटाघर और नेहरू कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में दो मॉनिटरिंग स्टेशन खोले गए हैं।
इसके अलावा आईएसबीटी, राजपुर जैसे इलाकों में भी प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। डॉ. कंसल ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सात से लेकर 21 नवंबर तक प्रदूषण स्तर में आए बदलाव का ब्योरा भी मांगा है।